जिले के इटारसी के नाला मोहल्ला स्थित देशी मदिरा दुकान को छोड़कर जिले की 54 देशी / विदेशी मदिरा दुकानो का संचालन प्रारंभ
मदिरा दुकानो से एक व्यक्ति ले जा सकेगा धारण क्षमता अनुसार मदिरा ।
जिले में कोविड-19 हॉट स्पॉट इटारसी नगर पालिका सीमा क्षेत्र अंतर्गत नाला मोहल्ला में स्थित देशी मदिरा को तथा अनुज्ञप्तिधारियो स्वतं: बंद की गई 7 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानो को छोड़कर जिले की 54 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानो का संचालन प्रारंभ हो चुका है।
जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया है कि मदिरा दुकानो एवं भांग दुकान प्रात: 7 बजे से सांय 7 बजे तक संचालित की जा रही है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया है कि जिले में मदिरा के अवैध परिवहन / धारण की स्थित निर्मित न हो इस हेतु मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार किसी एक व्यक्ति को देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं भांग बिक्री करने की अधिकतम मात्रा वही रहेगी जो एक व्यक्ति के लिए आधिपत्य की सीमा है। इसके अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम दो बोतल क्षमता 750 एमएल प्रति बोतल देशी मदिरा, 115 ग्राम भांग, विदेशी मदिरा स्पिरिट के 4 बोतल क्षमता 750 एमएल प्रति बोतल, विदेशी मदिरा वाईन के 6 बोतल क्षमता 750 एमएल प्रति बोतल, विदेशी मदिरा बीयर 12 बोतल क्षमता 650 एमएल प्रति बोतल ले सकता है। इस संबंध में अनुज्ञितिधारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रति व्यक्त्ति धारण क्षमता अनुसार ही मदिरा / भांग का विक्रय करना सुनितश्चत करे।