मूलताई के एक युवक द्वारा महिला छेड़छाड़ का मामला । IPC 354 एवं पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज।
मुलताई - पवित्र नगरी मुलताई जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है ।जहां आपसी भाईचारा ,अमन चैन और शांति का प्रतीक मानी जाती है । वहीं एक अनोखा मामल सामने आया । जहाँ एक आरोपी सलमान शाह , उम्र 30 वर्ष निवासी मटन मार्केट कुम्हारी मोहल्ला मुलताई , पर उसी वार्ड की रहने वाली एक स्कूली नाबालिग छात्रा द्वारा , बुरी नियत से छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया ।
पीड़ित छात्रा ने बताया कि, मैं कक्षा नौवी में पढ़ती हूं ।दिनांक 18 मार्च 2021 की सुबह 9:30 बजे मैं स्कूल जा रही थी ।तभी मेरे घर के पास की गली में रहने वाला सलमान शाह उम्र 30 वर्ष अपनी गाड़ी अर्टिगा सफेद कलर गाड़ी क्रमांक एमपी 05 सीए 2771 से गुरु साहब मंदिर के पास आया , और बोला गाड़ी में बैठ जाओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा । मैंने मना किया तो वह जिद करने लगा ।जान पहचान का होने के कारण मैं आरोपी की गाड़ी में बैठ गई ।वह मुझे स्कूल में न ले जाकर फोरलेन की तरफ ले जाने लगा । मैंने कहा यह स्कूल का रास्ता नहीं है । उसने कहा कि फोरलेन घुमाकर स्कूल छोड़ दूंगा ।
मैं आगे वाली सीट पर बैठी थी इस दौरान सलमान शाह ने मेरे कंधे पर एवं पीठ पर बुरी नियत से हाथ घुमाया । मुझे गाड़ी में बैठा कर ले जाने के दौरान मेरे चाचा ने देखा था तभी चाचा ने अपनी मोटरसाइकल से सलमान शाह की गाड़ी का पीछा किया ।
सलमान ने जब उनको देखा तो मुझे मेरे स्कूल के पास वाली गली गाड़ी रुकवा कर मुझे उतार दिया ।
परिवार में प्रोग्राम होने के कारण हम लोग रिपोर्ट दर्ज करने थाना नहीं आए थे । आज अपनी मां पापा और चाचा के साथ थाने में रिपोर्ट करने आई हूं । पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 1860 लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम के संरक्षण अधिनियम 2012/ 7 लैंगिक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 /8 , धारा 354 , तथा पॉक्सो एक्ट की तहत मुकदमा कायम किया है । समाचार लिखे जाने तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है । पुलिस कार्यवाही में लगी हुई है ।