पांढुर्णा से राहुल टोम्पे के साथ प्रवीण वाहने की रिपोर्ट।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा प्रकरण कमांक / 2560 / 2021 दं.प्र.सं .1973 की धारा 144 के अधीन आदेश ( पारित दिनांक 25/04/2021 ) जिले में कोविड -19 के संकमण में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत कार्यालयीन आदेश कमाक 2513/2021 दिनांक 17/04/2021 के द्वारा जिला छिंदवाड़ा की समस्त राजस्व सीमाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2021 की प्रातः 06-00 बजे से दिनांक 26 अप्रैल 2021 की प्रातः 06-00 बजे तक कोरोना कपर्यु लगाया गया मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी -2 दिनांक 20 अप्रैल 2021 में दिये गये निर्देशों तथा जिले में कोविड -19 के संकमण में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये मैं सौरभ कुमार सुमन , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिंदवाड़ा एतद द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता -1973 की धारा -144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छिन्दवाड़ा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ 1 / जिला छिंदवाड़ा की समस्त राजस्व सीमाओं में दिनांक 26 अप्रैल 2021 की प्रातः 06-00 बजे से दिनांक 03 मई 2021 की प्रातः 06-00 बजे तक कोरोना कपडूं लागू रहेगा । 2 / जिले में सामाजिक / राजनैतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन , जुलूस / गैर / मेले आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें तथा सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेगा । इस अवधि में पड़ने वाले समस्त त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेंगें । 3 / जिले के धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना - जाना प्रतिबंधित होगा । मंदिर , मस्जिद , चर्च , गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी , मौलवी , पादरी , ज्ञानीजी ( 05 की संख्या से कम ) द्वारा पूजा - पाठ की जा सकेगी । 4 / जिले के समस्त नगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक हाट - बाजार प्रतिबंधित रहेंगें । 5 / अत्यावश्यक परिवहन को छोड़कर सभी प्रकार का आम आवागमन / परिवहन प्रतिबंधित रहेगा । 6 / क्लब , जिम , स्वीमिंग पूल , सिनेमाघर , कोचिंग संस्थान , लायब्रेरी आगामी आदेश तक बंद रहेंगें । 7 / रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा परन्तु वह ( Take away ) घर ले जाने हेतु भोजन प्रदाय कर सकेंगे , इसके लिये अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । उक्त प्रतिबंध से निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट रहेगी : 1 / राज्य शासन के शासकीय कार्यालय प्रति सप्ताह सोमवार से शुकवार तक प्रातः 10-00 बजे से सांय 06-00 बजे तक खुलेंगें । 2 / केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नही करते है वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित कराये । 3 / अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं । अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट , पुलिस , आपदा प्रबंधन , फायर , स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा , जेल , राजस्व , पेयजल आपूर्ति , नगरीय प्रशासन , ग्रामीण विकास , विद्युत प्रदाय , सार्वजनिक परिवहन , कोषालय आदि सम्मिलित है । आई.टी. कम्पनियों , बीपीओ . / मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे । बिन्दु कमांक 3 एवं 4 में 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नही आते है वे घर से ही कार्य ( Work From Home ) करेंगे । घर - घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6-00 बजे से 08-30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । मेडिकल स्टोर , बैंकिंग संस्थान , एटीएम , पेट्रोल पम्प खुले रहेंगें । शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी । टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने हेतु आने जाने में औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों , कर्मचारियों , औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन , रेल्वे स्टेशन आने और जाने एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों , अत्यावश्यक सेवाओं में लगे शासकीय / निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक आने जाने की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जावेगी । थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी । थोक सब्जी मण्डी से केवल फुटकर फल एवं सब्जियां विक्रय की जायेगी । फुटकर सब्जी मंडियां बंद रहेंगी । फल एवं सब्जियां हाथठेलों के माध्यम से विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में विक्रय की जावेगी । खाद्य एवं अत्यावश्यक सामग्री की दुकानों से होम डिलिवरी के माध्यम से सामग्री घर तक पहुंचाई जा सकेगी । दुकानों से आमजन को सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा । समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी । गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जावेगा , गोडाउन से गैस की होम डिलिवरी किये जाने की छूट रहेगी । प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनो को आने - जाने की छूट रहेगी । नगरपालिका / नगर पंचायतों के समस्त आवश्यक सेवायें यथा - साफ सफाई , बेस्ट डिस्पोजल , पेयजल , प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , प्रिंट मीडिया , टेलीकाम , इन्टरनेट , पोस्टल सेवायें परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेगी । अंतिम संस्कार के कार्यकम शासन द्वारा निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुये अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किये जा सकेंगें । कृषकों को कृषि संबंधी अत्यावश्यक कार्य हेतु छूट प्रदान की जा सकेगी । ऑटो , ई - रिक्शा में दो सवारी , टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को ( मास्क के साथ ) यात्रा करने की अनुमति होगी । समस्त प्रकार की परीक्षायें जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है , पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी । परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों / कर्मचारियों को आने - जाने में कोई अवरोध नही रहेगा । दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों / सावर्जनिक स्थलों पर मास्क , सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा । मास्क का उपयोग नही करने वाले व्यक्तियों पर रूपयें 100 / - जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा । महाराष्ट्र राज्य से आने वाले माहवाहक ट्रकों / निजी वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखते हुये आवागमन सीमा पर यात्रियों की थर्मल स्कीनिंग अनिवार्य होगी । व्यक्तियों द्वारा कोविड -19 की निगेटिव्ह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत प्रवेश की अनुमति होगी ।



