आमला। उमरिया गांव में भागवत कथा के आयोजकों सहित कथा वाचक पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया है। आमला थाना एसआई आरएस रघुवंशी ने बताया उमरिया में 25 मार्च से 27 मार्च तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसमें शासन से कोई अनुमति आयोजकों ने प्राप्त नहीं की थी। कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन न करते हुए रोज कथा में सैकड़ों लोगों को शामिल किया गया।
इस पर पुलिस ने धारा 188 के तहत आठ लोगों वीरसिंह निगम, वामन सिंह, महेंद्र सिंह, जाहिम सिंह, मोहन सिंह, मोहन पाठक समेत राेजगार सहायक किशन सिंह, कथावाचक अभिमन्यु कृष्ण भट्टाचार्य निवासी वृंदावन पर प्रकरण दर्ज किया है। जबकि सचिव अशोक वामनकर को जिला पंचायत सीईओ एमएल त्यागी ने पहले ही निलंबित कर दिया था। रघवुंशी ने बताया आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें धाराएं और बढ़ेंगी, जिस स्थान पर कथा आयोजित की गई थी, उसका प्रतिवेदन राजस्व हल्का पटवारी उमरिया से मांगा है।