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मैरिज लॉन / होटल आदि के संचालकों के द्वारा एडवांस राशि वापस नही किये जाने की दशा में उन पर की जायगी कार्यवाही।





मैरिज लॉन / होटल आदि के संचालकों के द्वारा एडवांस राशि वापस नही किये जाने की दशा में उन पर की जायगी कार्यवाही,  अनुविभागीय दंडाधिकारी बैतूल

बैतूल  पूरे बैतूल जिले में कोरोला के बढ़ते संक्रमण के चलते सभी शादी विवाह समारोह रद्द कर दिए गए हैं जिसके चलते  विवाह समारोह के लिए दिये  गए होटल ओर लॉन वालो को एडवांस  राशि वापस करने के लिए आदेश जारी मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ / 35-09 / 2020 / दो / सी 2 / भोपाल दिनांक 20 अप्रेल 2021 मे कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम एव बचाव के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक / राजनैतिक / खेलकूद / मनोरजन / शैक्षाणिक / सांस्कृतिक / सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिये लोगो का एकत्रित होने पूर्णत प्रतिबंधित होने के कारण एवं कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैतूल के द्वारा जिले मे कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने के कारण उक्त दिनांको मे होने वाले विवाह कार्यक्रमों को आमजनों के द्वारा स्वेच्छा से विवाह कार्यक्रम निरस्त कर लिया गया है । विवाह आयोजक के द्वारा दूरभाष / मोबाईल पर अवगत कराया गया है कि विवाह कार्यक्रम हेतु मैरिज लॉन / होटल आदि स्थानों पर किये जाने हेतु एडवांस राशि जमा की गई थी । मैरिज लॉन / होटल आदि के संचालकों के द्वारा एडवांस राशि वापस नही की जा रही है । अतः सभी होटल / मैरिज लॉन एवं टेंट संचालकों से अनुरोध करता हूँ कि जिनके द्वारा विवाह कार्यक्रम हेतु एडवांस राशि प्राप्त की थी वह संबंधित व्यक्तियों को वापस कर देवे । शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी । अनुविभागीय दंडाधिकारी बैतूल


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