बैतुल। वर्तमान समय मे जिले में लॉक डाउन के दौरान जो छूट दी गयी उसमे दुकाने कब खुलेगी और कब बंद रहेगी इसको लेकर जिले भर में व्यापारियों के बीच असमंजस देखा गया। जिसके देखते हुए आज जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर बताया कि पूर्ववत जिस स्थान पर जिस दिन दुकान बंद रहती थी उसी दिन बंद रहेगा, बाकी छः दिन दुकाने खुली रहेगी।
जिले में कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जारी लॉकडाउन के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, स्थापनाओं के खुलने व बंद करने के संबंध में व्यवस्थाओं को विनियमित करने हेतु कलेक्टर कार्यालय द्वारा समय-समय पर पूर्व में आदेश जारी किए गए हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि जिले के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, स्थापनाएं जो विभिन्न श्रम कानूनों से विनियमित हैं, उनके खोलने व बंद करने के दिन वही रहेंगे, जो कि लॉकडाउन के पूर्व से प्रचलित है।

