भोपाल। राज्य नियंत्रण कक्ष से जारी ई-पास की सुविधा की आवश्यकता में ढील प्रदान करते हुए अब केवल इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन से आने वाले नागरिकों के लिए ई पास की सुविधा अनिवार्य की गई है। शेष जिलों में आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रदेश से बाहर जा रहे या अन्य प्रदेशों से मध्यप्रदेश में आ रहे व्यक्तियों को ई-पास की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी।
केंद्र शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार दिनांक 25 मई 2020 से रेल परिवहन तथा 1 जून 2020 से हवाई परिवहन प्रारंभ होने की अनुमति दी गई है। जिससे राज्य के बाहर से आवागमन संभव है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मात्र ई-टिकट द्वारा ही यात्रा की अनुमति है तथा इसके आवेदक के सभी विवरण पूर्व से ही दर्ज है अतः यात्री द्वारा प्राप्त कंफर्म टिकट ही अपने निवास से/तक रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ई-पास के रूप में मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है।


