अनुविभागीय राजस्व अधिकारी बैतूल श्री राजीव रंजन पाण्डेय ने दुकान/प्रतिष्ठान के अंदर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना पाए जाने पर दो दुकान/प्रतिष्ठान संचालकों/स्वामियों को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोठीबाजार स्थित पगारिया ज्वेलर्स एवं बोथरा शॉपिंग सेंटर प्रतिष्ठानों में नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी के 25 मई को भ्रमण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग (दो ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी) का पालन नहीं किया जाना पाया गया। इन दुकानों में एक समय में पांच से अधिक ग्राहकों को प्रवेश दिया जा रहा था। दुकानदारों की इस त्रुटि को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेशों की अवहेलना मानते हुए एसडीएम ने दुकानों/प्रतिष्ठानों के संचालकों/स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे 28 मई को दोपहर 12 बजे उनके कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों न उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।