अत्यावश्यक गतिविधियों को छोडक़र सम्पूर्ण जिले में रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू होगा एवं उक्त अवधि में लोगों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत समस्त लोगों को रात्रिकालीन कफ्र्यू अवधि में अपने परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
अत्यावश्यक सेवाओं हेतु विशिष्ट निर्देश:-
अत्यावश्यक सेवाओं हेतु विशिष्ट निर्देश:-
मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सों तथा पैरामेडिकल स्टाफ, सेनिटेशन कर्मचारी एवं एंबुलेंस के आवागमन को बगैर किसी बंदिश के अनुमति रहेगी।
समस्त माल, कार्गो, रेल तथा खाली ट्रक का एक राज्य से दूसरे राज्य में एवं जिले में परिवहन की अनुमति रहेगी।
गेहूं उपार्जन एवं इसमें लगे समस्त प्रकार के कर्मी भी नगरीय क्षेत्रों में अपना पहचान पत्र दिखाते हुए आवागमन कर सकेंगे। अत्यावश्यक सेवा होने से सायं 9 बजे से प्रात: 5 बजे का प्रतिबंध भी इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होगा।
समस्त प्रकार के शासकीय कार्य जैसे बैंक, बीमा एवं समस्त वित्तीय संस्थाएं, दूरसंचार सेवाएं, विद्युत प्रदाय के कार्य, शासकीय कार्यालय एवं नगरपालिका के कार्य एवं उसमें लगे समस्त प्रकार के कर्मी, अधिकारी/कर्मचारी वाहन पूर्वानुसार आवागमन कर सकेंगे। अत्यावश्यक सेवा होने से सायं 9 बजे से प्रात: 5 बजे का प्रतिबंध भी इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होगा।
जन सामान्य की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु किए जाने वाले उपाय-
सभी नागरिक जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, जो गंभीर बीमारी सह-रूग्णता से ग्रसित है, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अत्यावश्यक कारणों एवं चिकित्सकीय कारणों को छोडक़र राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार घर पर ही रहेंगे।
कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में जो राष्ट्रीय निर्देश हैं, उनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 60 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

