क्वारेंटाइन होने वालों के घर के समक्ष चिपकाए जा रहे हैं पीले पर्चे
बैतूल, 25 जुलाई 2020
कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में बाहरी राज्यों से आने वाले समस्त नागरिकों को 14 दिन होम क्वारेंटाइन रहना बंधनकारी किया गया है। महाराष्ट्र राज्य से लगे जिले के सीमावर्ती नाकों पर मेडिकल, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तैनात की गई है, जो वहां से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण एवं चिन्हांकन कर रही है। चिन्हांकन के दौरान जिले में आने वाले लोगों का नाम, मोबाइल नंबर एवं जिले में प्रवास का स्थान दर्ज किया जा रहा है। दर्ज जानकारी तत्काल संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार को भेजी जा रही है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले सभी लोगों से अपेक्षा की है कि वे 14 दिनों तक अनिवार्य क्वारेंटाइन रहेंगे। वे 14 दिन घर से बाहर न निकलें। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से भी पर्याप्त दूरी रखें एवं उनको संक्रमित होने से बचाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीम क्वारेंटाइन किए गए लोगों के घरों के सामने पीला पर्चा चस्पा कर रही है। साथ ही क्वारेंटाइन किए गए लोगों से 14 दिनों तक घर में ही रहने का लिखित वचन पत्र भी लिया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि होम क्वारेंटाइन किए व्यक्ति द्वारा प्रथम बार उल्लंघन किए जाने पर दो हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया जाएगा, द्वितीय उल्लंघन पर ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक संस्थागत क्वारेंटाइन किया जाएगा एवं उसके विरूद्ध पुलिस थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कराया जा सकेगा। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य स्थानों से आने वाले व्यक्ति जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा होम क्वारेंटाइन के लिए चिन्हित किया गया है, उनको आवश्यक रूप से 14 दिनों तक होम क्वारेंटाइन रहना होगा। उनके लिए भी यही प्रावधान लागू होंगे।


