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रविवारीय लॉक डाउन के उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई - कलेक्टर श्री राकेश सिंह

आमजन से रविवारीय लॉक डाउन का पूरी तरह पालन करने की अपील
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई-कलेक्टर श्री राकेश सिंह

बैतूल, 11 जुलाई 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने जिले में प्रति रविवार होने वाले सम्पूर्ण लॉकडाउन का आमजन से पूरी तरह पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिले में रात्रिकालीन लॉकडाउन की व्यवस्था पूर्व से ही प्रभावशील है। अत: रविवारीय लॉकडाउन के तहत शनिवार की रात 10 बजे से पूर्वानुसार रात्रिकालीन लॉकडाउन प्रभावशील होगा। रविवार को समूचे दिन पूरी तरह लॉकडाउन प्रभावशील होने के बाद सोमवार की सुबह 5 बजे तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।
आमजन से अपील है कि वे अपने घरों से पैदल अथवा वाहनों से न निकलें। मेडिकल स्टोर्स को छोडक़र ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। आपातिक चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों को अपने घरों से निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 

लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाएं इस प्रकार रहेगीं-
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लॉकडाउन के दौरान रविवार के दिवस में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें (मेडिकल स्टोर को छोडक़र) पूरी तरह से बंद रहेंगी।
आपात चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों का अपने घरों से निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
बैतूल जिले की सीमा के अंदर सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहनों को छोडक़र आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक समाचार पत्रों एवं दूध की मात्र डोर-टू-डोर डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
सभी तरह के शासकीय एवं अशासकीय प्रतिष्ठान (हॉस्पिटल, चिकित्सालय एवं क्लीनिक को छोडक़र) पूरी तरह बंद रहेंगे।
बैतूल जिले की सीमाओं में किसी भी तरह के ऐसे दो पहिया या चार पहिया यात्री वाहन जिन्हें बैतूल जिले के किसी नगर या ग्राम में आना है, का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु ऐसे वाहन जो हाईवे के माध्यम से मात्र सडक़ पर ही रहेंगे एवं आगामी जिले में प्रवेश करेंगे, वे समुचित प्रमाण पत्र एवं जानकारी देते हुए आवागमन कर सकेंगे। इसी प्रकार अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय माल वाहन तथा रेल्वे से माल के परिवहन एवं आने-जाने में पूर्णत: छूट रहेगी।
रेल्वे से यात्रा कर बैतूल जिले में आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन से जिले की सीमा में अन्य शहर या ग्राम में यात्रा करने के लिए मेडिकल टीम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

रविवार एवं अन्य दिवस के लिए
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सभी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे आगामी आदेश तक पूर्व आदेशों की निरंतरता के क्रम में एक-दूसरे से भौतिक दूरी (छ: फीट) का पालन करे।
प्रत्येक दुकानदार, प्रतिष्ठान स्वामी उनके ग्राहकों के बीच भौतिक दूरी (छ: फीट) का अनिवार्यत: पूर्वानुसार पालन कराते रहेंगे एवं इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर आम नागरिकों द्वारा फेस मास्क, फेस कव्हर अनिवार्यत: लगाया जावेगा तथा भौतिक दूरी (छ: फीट) का पालन किया जाता रहेगा।
पड़ोसी राज्यों एवं अन्य राज्यों से आने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए यह अनिवार्य है कि वे सर्वप्रथम जिले में स्थापित चिकित्सालयों/फीवर क्लीनिक में अपनी जांच कराएं एवं चिकित्सकीय परामर्श अनुसार ही अपने निवास स्थान पर प्रस्थान करें। यदि उन्हें क्वारेंटाइन में रहने हेतु या सेम्पल देने हेतु कहा जाता है तो इनका पूर्णत: पालन करना होगा।
जिले की महाराष्ट्र राज्य से लगी सीमाओं पर चेकिंग नाके स्थापित किये जाकर मेडिकल परीक्षण किया जाएगा।
सभी नागरिकों को कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करना होगा एवं पूर्व में कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न एसओपी भी पूर्वानुसार पूर्णत: लागू रहेंगे।
जिले के समस्त इंसिडेंट कमाण्डर इन निर्देशों को लागू करने के लिए पूर्णत: उत्तरदायी रहेंगे एवं उनके क्षेत्राधिकार से समस्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारी उनके नियंत्रण में कार्य करेंगे।
कलेक्टर का यह आदेश आमजनता को संबोधित है एवं एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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