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पर्यटन निगम के होटल्स बनेंगे क्‍वारंटीन सेंटर ।

पर्यटन निगम के होटल्स बनेंगे क्‍वारंटीन सेंटर



प्रदेश में स्थित मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम की होटल्स को अब पेड क्वारंटीन सेंटर (Paid Quarantiमध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम की होटल्स को अब पेड क्वारंटीन सेंटर के रूप में भी उपयोग किया जायेगा। मध्‍यप्रदेश पर्यटन के अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी ने बताया कि पर्यटन निगम के प्रदेश के अनेक शहरों में होटल्‍स संचालित हैं, जिन्‍हें अब पेड क्वारंटीन सेंटर के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। क्वारंटीन होने की सलाह वाले व्यक्तियों की सुविधा के दृष्टिगत निगम प्रबंधन ने निगम की पांच होटल्स को क्वारंटीन सेंटर के रूप में स्थापित करने का फ़ैसला लिया है।

राजधानी भोपाल में स्थित होटल लेक व्‍यू अशोका, जबलपुर में होटल कलचुरी रेसीडेंसी, ग्वालियर में होटल तानसेन रेसीडेंसी, उज्‍जैन में होटल उज्‍जैयिनी एवं रीवा में विंध्‍या रिट्रीट को क्‍वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। इन होटल्‍स में क्‍वारंटीन के तौर पर रहने के लिये 14 अथवा 7 दिवस की क्‍वारंटीन अवधि में खान-पान एवं ठहरने हेतु यह सुविधा सशुल्‍क उपलब्‍ध होगी। विदेशों से स्‍वदेश वा‍पस आने वाले तथा प्रदेश के बाहर से आने वाले व्‍यक्तियों/यात्रियों को भी इन सुविधाजनक क्‍वारंटीन सेंटर्स में क्‍वारंटीन किया जा सकता है।

उक्त क्‍वारंटीन सेंटर्स की अधिक जानकारी के लिये टोल-फ्री नंबर 18002337777 पर संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अनलॉक की अवधि में पुन: संचालित की जा रही निगम की इन इकाईयों में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग मध्‍यप्रदेश शासन व संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।



ne Center) के रूप में भी उपयोग किया जायेगा। यह जानकारी मध्‍यप्रदेश पर्यटन के अपर मुख्‍य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी ने देते हुये बताया कि पर्यटन निगम की प्रदेश के अनेक शहरों में होटल्‍स संचालित हैं, जिन्‍हें हमने अब पेड क्वारंटीन सेंटर के रूप में उपयोग करने हेतु निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आये व्‍यक्तियों अथवा उनके परिजनों को क्वारंटीन होने की सलाह दी जाती है अथवा वह स्‍वयं क्‍वारंटीन होना चाहते हैं, उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये निगम प्रबंधन ने निगम की पांच होटल्स को क्‍वारंटीन सेंटर के रूप में स्‍थापित करने का फ़ैसला लिया है, श्री केशरी ने आगे बताया कि प्रदेश के जिन शहरों में कोविड-19 के मरीजों की संख्‍या में इज़ाफा हो रहा है। उन शहरों में निगम के होटल्स को पेड क्‍वारंटीन सेंटर बनाया जायेगा। इस हेतु राजधानी भोपाल में स्थित होटल लेक व्‍यू भोपाल, जबलपुर में होटल कलचुरी रेसीडेंसी, ग्‍वालियर में होटल तानसेन रेसीडेंसी, उज्‍जैन में होटल उज्‍जैयिनी एवं रीवा में विंध्‍या रिट्रीट आदि निगम की इकाईयों को फिलहाल क्‍वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है, इन होटल्‍स में क्‍वारंटीन के तौर पर रहने के लिये 14 अथवा 07 दिवस की क्‍वारंटीन अवधि में क्‍वारंटीन सेंटर्स में खान पान एवं ठहरने हेतु यह सुविधा स:शुल्‍क उपलब्‍ध होगी। श्री केशरी ने कहा कि विदेशों से स्‍वदेश वा‍पस आने वाले तथा प्रदेश के बाहर से भी आने वाले व्‍यक्तियों/यात्रियों को इन क्‍वारंटीन सेंटर्स में क्‍वारंटीन हो सकते है, जहां इनका विशेष ख्‍याल रखा जायेगा, साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज़ के संपर्क में आये हुये व्‍यक्ति व उनके परिजन अगर हॉस्पिटल के स्‍थान पर इन क्‍वारंटीन सेंटर्स में क्‍वारंटीन होना चाहते हैं तथा प्रशासन अथवा स्‍वाथ्‍य विभाग द्वारा जिन्‍हें अनिवार्य रूप से क्‍वारंटीन के लिये कहा जाता है, तो वे निगम की इस सुविधा का लाभ उठाकर स्‍वयं को इन सेंटर्स में क्‍वारंटीन कर सकते हैं, जहां सोशल डिस्‍टेंसिंग समेत कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनज़र सुरक्षा के अन्‍य मानकों का पालन किया जा रहा है, साथ ही खाने के मेन्‍यू लेकर होटल के तमाम इंतज़ामात कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की रोकथाम को ध्‍यान में रखते हुये किया गया है, श्री केशरी ने कहा कि निगम के जिन होटल्स को क्‍वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। इन सेंटर्स में स्‍पेशल विंग में आवश्‍यक व्‍यवस्‍थायें की जा रही हैं, जहां उनको खान-पान की वस्‍तुयें भी डिस्‍पोज़ेबल पेकेट्स में उपलब्‍ध करायी जायेंगी, जो लोग सर्व सुविधायुक्‍त व स्‍वयं के अनुकूल क्‍वारंटीन सर्विस चाहते है, उनके लिये यह पेड क्‍वारंटीन सेवा बेहद सुविधाजनक होगी। 
 उक्त क्‍वारंटीन सेंटर्स की अधिक जानकारी के लिये टोल-फ्री नम्‍बर 18002337777 पर संपर्क किया जा सकता है।  
 
उल्‍लेखनीय है कि अनलॉक की अवधि में पुन: संचालित की जा रही निगम की इन इकाईयों में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के साथ-साथ स्‍वाथ्‍य विभाग मध्‍यप्रदेश शासन व संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।


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