लाॅकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित, पेट्रोल पंप बन्द लेकिन शराब दुकान के लिए कोई स्पष्ट आदेश नही।
✍ पाशा खान / कुलदीप पहाड़े
बैतूल - बैतूल जिले में आगामी 1 अगस्त से 4 अगस्त तक पूर्ण लॉक डाउन जिला कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने आदेश जारी किए गए। उन्होंने आदेश में बताया कि लाॅक डाउन के दौरान एक से चार अगस्त के दौरान जिले के धार्मिक स्थल पर धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
यहां तक कि शहरी क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पम्प भी बंद रखने के आदेश दिए गए है, इस दौरान शराब दुकान खुली रहेगी या बन्द इसके लिए कोई स्पष्ट आदेश नही है।
यदि पूर्व की तरह ही लॉक डाउन में शराब की दुकानें खुली रही तो शराब के शौकीन लोग लॉक डाउन तोड़ते हुए शराब के लिए घर से निकल कर दुकान तक पहुचेंगे। जिस कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहेगा। इसकी जबावदारी किसकी होगी यह भी तय नही है।



