कोरोना
वायरस संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिये दिशा-निर्देश जारी
बैतूल,
10 जुलाई 2020
गृह
विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के सिलसिले में विस्तृत
दिशा-निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को जारी निर्देशों का कड़ाई
से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
अपर
मुख्य सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड
के प्रभावी प्रबंधन के लिये यह जरूरी है कि आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा फेस
कवरिंग का पालन करें। अनेक शहरों में रविवार के दिन प्राय: शहर के विभिन्न भागों
में अधिक भीड़ हो जाने और आवश्यक सावधानियाँ नहीं बरती जाने को भी रेखांकित किया
गया है। कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की दृष्टि से लोगों को घरों से अनावश्यक
रूप से बाहर निकलने के लिये हतोत्साहित किये जाने की जरूरत बताई गई है।
निर्देशों
में कहा गया है कि विभिन्न शहरों की परिस्थितियाँ अलग-अलग होने के मद्देनजर रविवार
के दिन जिन क्षेत्रों में लोगों द्वारा आवश्यक सावधानियाँ बरतने में उपेक्षा की जा
रही हो, वहाँ उसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिये स्थानीय परिस्थितियों
के अनुसार कार्यवाही की जाये। इस सिलसिले में जिला दण्डाधिकारियों से कहा गया कि
वे डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श पर स्थानीय स्तर पर उचित
निर्देश जारी करें। इसके लिये आंशिक या सम्पूर्ण रूप से बाजार को बंद करना,
धारा-144 लागू करना तथा भीड़ को नियंत्रित करने के अन्य उपाय भी किये जा सकते हैं।
अंतर्राज्यीय
सीमाओं पर स्थित जिलों के कलेक्टर्स के लिये यह जरूरी है कि वे पड़ोसी राज्य के
जिलों में संक्रमण की स्थिति का लगातार अनुश्रवण करें और आवश्यकतानुसार
अंतर्राज्यीय सीमा पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के उपाय भी करें। अनेक
जिलों में यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें पड़ोसी राज्यों के संक्रमण प्रभावित
जिलों से आने वाले लोग जिला नियंत्रण कक्ष में अपने आगमन की सूचना देते हैं, ताकि
स्वास्थ्य संबंधी जाँच की जा सके।
कलेक्टर्स
से कहा गया है कि उपरोक्त के अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय
निर्देशों का पूरे प्रदेश में सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड प्रबंधन
के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी ध्यान रखा जाये।
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