Type Here to Get Search Results !

Random Posts

4/footer/random

ब्रेकिंग न्यूज - पंचायतों में बाहर से आने वालों की रखनी होगी पूरी जानकारी। कोरोना पॉजीटिव के लिए पंचायत करेगी व्यवस्था। मंत्रालय से आदेश जारी। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए पूरी खबर।



✍️कुलदीप पहाड़े.......
भोपाल। कोरोना महामारी को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मप्र द्वारा 03/04/2021 को सभी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कोविड 19 (कोरोना वायरस) के वर्तमान प्रकोप के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतो से सम्बंधित दिशा निर्देश जारी किए गए है। जो कि इस प्रकार है - 
कोविङ -19 ( कोरोना वायरस ) के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में ग्राम पंचायतों , जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों की भूमिका और दायित्वों के संबंध में निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों की कंडिका 5.5 में अन्य राज्यों से लौटकर आए लोगों की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं : 
1. अन्य राज्यों से गांव लौटने वाले सभी नागरिकों की पूर्ण जानकारी का रजिस्टर में रिकार्ड करना तथा इनकी मेडिकल जांच सुनिश्चित करना ।
2. यदि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की जांच नहीं हुई है तो उसकी सूचना तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र / जनपद एवं जिला नोडल अधिकारियों को देना ।
3. बाहर से आए व्यक्ति को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार क्वारंटाईन के लिए स्कूल , ऑगनवाडी भवनों में व्यवस्था बनाना । 
4. यदि किसी व्यक्ति में सर्दी , सूखी खांसी , तेज बुखार के लक्षण दिखायी दे तो ऐसे व्यक्ति का इलाज सुनिश्चित करना और इन्हे भी 14 दिन तक अलग रहने की व्यवस्था बनाना । 
5. स्कूल , आंगनवाडी भवनों में अलग रखे गए लोगों के बिस्तर , बर्तन , खाना , तौलिया , साबुन , पानी आदि की व्यवस्था करना ।
6. अलग रखे गये व्यक्तियों के लिए शौचालय , साबुन से हाथ धोने हेतु साबुन व पानी की व्यवस्था करना तथा परिसर की सफाई जरूरी है ।

"उपरोक्त के अनुक्रम में क्वारंटाईन सेंटर स्थापित कर संचालित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं" : 
1 . क्वारंटाईन किये गये समस्त व्यक्तियों की जानकारी यथा नाम , पिता का नाम , पता , आधार कार्ड नं. व मोबाईल नम्बर आदि ग्राम पंचायत कार्यालय में संधारित की जाए । 
2 . क्वारंटाईन सेंटर के संचालन हेतु 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत राशि के उपयोग बाबत दिये निर्देशों एवं ग्राम पंचायत के अनुमोदित बजट अनुसार पंचायत की निधि से नियमानुसार राशि व्यय की जा सकती है । 
3 . उपरोक्त निर्देशों का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में किया जाए ।
4 . ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय हेतु ग्राम पंचायत सचिव , ग्राम रोजगार सहायक , स्वास्थ्य विभाग के ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता ( ASHA ) , ऑगनबाडी कार्यकर्ता , शिक्षक आदि की एक समिति ग्राम पंचायत स्तर से गठित कर ली जाए , जो उपरोक्त निर्देशों का पालन करेगी । 
       उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की दैनिक जानकारी संलग्न प्रपत्र में प्रतिदिन गुगलशीट पर पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष ( पंचायत राज संचालनालय ) में पूर्व संधारित गूगलशीट्स पर भी पूर्ववत जानकारी निरंतर दर्ज की जावे ।




Breaking News - Full information will have to be kept for those coming from outside in Panchayats. Panchayat will arrange for Corona Positive Order issued from the Ministry. Read full news for more information.


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad