अलसिया पारधी पर रासुका के तहत कार्यवाही, भेजा भोपाल सेंटर जेल ।
बैतूल - थाना कोतवाली बैतूल क्षेत्र का कुख्यात बदमाश अलसिया पारधी पिता केशोराव पारधी नि. पारधीढ़ाना बैतूल का वर्ष 2002 से लगातार आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त था । अलसिया पारधी के विरूद्ध धोखाधड़ी, बल्वा कारित करना, अवैध रूप से शराब बेचने, नकली नोट रखने, अवैध रूप से जुआ फड़ का संचालन करने, अवैध पिस्टल रखने, अवैध मादक पदार्थ गाँजा की तस्करी करने आदि 12 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर विधि सम्मत कार्यवाही हो चुकी थी किन्तु आरोपी की आपराधिक गतिविधियों मे कोई सुधार नही हुआ था । अलस्या का आपराधिक जीवन व्यतीत करने से आम आदमी बुरी तरह भयभीत हो गया था । सबब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल द्वारा अनावेदक अलसिया पारधी के विरूद्ध एनएसए प्रकरण क्रमाँक /पुअ / बैतूल /रीडर /एनएसए /24 /20 दिनाँक 30/12/2020 श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बैतूल के कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया था । जो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय बैतूल द्वारा अलसिया पारधी पिता केशोराव पारधी उम्र 50 साल नि. पारधीढ़ाना बैतूल को लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति मे कार्य करने से रोकने के आशय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत एनएसए वारण्ट क्रमाँक /आरसी / 0001/एनएसए /2020 /470 दिनाँक 08/01/2021 जारी किये जाने से दिनाँक 11/05/2021 को अनावेदक अलसिया पारधी पिता केशोराव पारधी नि. पारधीढ़ाना बैतूल को एनएसए वारण्ट की तामिली कराया जाकर सेन्ट्रल जेल भोपाल दाखिल कराया गया है ।

