Betul :- जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 24 मई 2021 सोमवार के प्रातः 6 बजे तक बढाई गई. ।
Betul :- जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 24 मई 2021 सोमवार के प्रातः 6 बजे तक बढाई गई.।कर्फ्यू अवधि में खाद, बीज एवं कृषि संबंधी अन्य अत्यावश्यक सामग्री का थोक व्यापारी अनुमति लेकर फुटकर व्यापारियों को कर सकेंगे परिवहन.

बैतूल जिले में दिनांक 17/05/2021 प्रात : 06:00 बजे तक कोरोना कयूं लगाया गया है । चूंकि बैतूल जिले में कोविड -19 के संक्रमण पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं हो पाया है , इस संबंध में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक दिनांक 13/05/2021 में लिए गए निर्णय तथा दिनांक 14/05/2021 को मान 0 मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग में दिए गए निर्देश अनुसार जिले में कोविड -19 के संक्रमण स्थिति पर नियंत्रण हेतु कोरोना कयूं की अवधि को बढाया जाना आवश्यक एवं समीचीन है । अत : मै अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल दं 0 प्र 0 सं 0 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण बैतूल जिले की राजस्व सीमाओं में कोरोना कयूं दिनांक 24.05.2021 प्रात : 06:00 बजे तक विस्तारित करता हूँ । 2 उक्त कोरोना कयूं अवधि में खाद एवं बीज एवं अन्य कृषि संबंधी अत्यावश्यक सामग्री का थोक व्यापारी द्वारा फुटकर व्यापारियों को भेजने हेतु उक्त सामग्री का परिवहन यया स्थिति अपर जिला दण्डाधिकारी संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर , परिवहन कर सकेंगे । 3 कोविड -19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासनाराज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों / आदेशो का कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा तथा उक्त आदेश के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे । यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है । चूंकि , वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं , और ना ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके । अत : दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 2 ) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 5 ) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को विधि एवं नियमों के अधीन किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विस्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा -188 तथा एपिडेमिक एक्ट , 1897 के तहत म 0 प्र 0 शासन द्वारा जारी किये गए विनियम दिनांक 23/03/2020 की कंडिका -10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावी रहेगा । यह आदेश दिनांक 14/05/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया । 4 जिस लिन ( अमनबीर सिंह बैस ) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल