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सावधान। 4 साल पहले बकरी को मारा पत्थर, अब 1 साल की जेल और 1500 रुपए जुर्माना।

Goat was stoned 4 years ago, now 1 year in jail and 1500 rupees fine.





बुरहानपुर में जिला कोर्ट ने बकरी के हत्यारे को एक साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। फैसला बुधवार को रंजना डोडवे की कोर्ट ने सुनाया। दोषी 31 साल का तनमन बुरहानपुर मोहनगढ़ का रहनेवाला है। मामला 2016 का है।


सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल ने बताया कि घटना 2 दिसंबर 2016 की है। दोपहर करीब 2 बजे गांव में बसंता की बकरी तनमन के खेत के रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान तनमन ने पत्थर उठाकर उसे मार दिया। चोट लगने से बकरी की मौके पर ही मौत हो गई। बकरी की मौत से बसंता का 4000 रुपए का नुकसान हुआ। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी।


मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने पशु चिकित्सा अधिकारी से बकरी का मेडिकल परीक्षण कराया। जांच के दौरान गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, मौके का मुआयना किया गया। घटना के चार दिन बाद तनमन के खिलाफ 6 दिसंबर 2017 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। 45 महीने तक चली सुनवाई के दौरान तनमन को दोषी करार दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसे एक साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


6 गवाहों के हुए बयान

पत्थर से बकरी की मौत मामले में 6 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिसमें फरियादी, प्रत्यक्षदर्षी आसपास के लोग, अनुसंधान अधिकारी, डॉक्टर के बयान लिए गए।


इस आधार पर सजा सुनाई

आरोपी के वकील की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह टूट नहीं पाए। सभी ने सटिक जवाब दिए। इसके कारण आरोपी को सजा मिली।


45 महीने क्यों चली सुनवाई

6 दिसंबर 2017 को जांच पड़ताल पूरी कर पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में दी। इस बीच सुनवाई चलती रही। तारीखें मिलती रही। 45 महीने बाद गवाहों और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।


क्या है धारा 429 में प्रावधान

पुलिस ने बताया कि दोषी के खिलाफ धारा 429 के तहत मामला दर्ज किया गया था। IPC की धारा 429 के तहत किसी मूल्य के ठोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीव जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने की कोशिश आती है। यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।



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