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हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिए आए नए निर्देश।


    कोरोना महामारी के चलते लगभग पिछले 2 महीने से हेयर कटिंग सैलून एवम पार्लर बंद है। अब इन्हें खोलने के लिए प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें मुख्य रूप से हैं 
1. बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों को प्रवेश निषेध होगा।
2. हैंड सेनेटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना होगा।
3. सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हैंड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक ग्राहको के लिए प्रथक से डिस्पोजेबल तोलिया/पेपर उपयोग में लाया जाएगा।
5. सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के उपरांत सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा।
7. सभी कॉमन एरिया जैसे फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हेंडरेल्स का डिसइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
       उपरोक्त दिशा निर्देश मप्र शासन की ओर से गृह विभाग ने जांरी किए है।

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