भोपाल में रैली प्रदर्शन पर रोक। रात 10:30 के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमो पर प्रतिबंध। कोरोना को लेकर सख्ती:महाराष्ट्र से आने वालों को दिखाना होगा 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट।
रैली और प्रदर्शन पर रोक
भोपाल में आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की रैली और प्रदर्शन नहीं होगा। नए मेले के लिए अनुमति नहीं जारी की जाएगी। वर्तमान में भोपाल में चल रहे मेलें 21 मार्च तक बंद हो जाएंगे।
ओपन एरिया में विशेष परिस्थिति में ही कार्यक्रम की अनुमति
राजधानी में किसी प्रकार के कार्यक्रम में बंद हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत को ही प्रवेश की अनुमति या अधिकतम 200 लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। ओपन एरिया में विशेष परिस्थिति में ही कार्यक्रम की अनुमति जारी की जाएगी।
स्विमिंग पूल पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा
स्विमिंग पूल पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत सीट के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे।
जुर्माने की कार्रवाई होंगी तेज
वहीं, जिला प्रशासन भी मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को 500 से ज्यादा लोगों पर मास्क न पहने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। अब जुर्माने की कार्रवाई को प्रतिदिन 2 हजार तक करने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा के कक्ष में आयोजित बैठक में MLA रामेश्वर शर्मा, MLA पीसी शर्मा, MLA विष्णु खत्री, MLA कृष्णा गौर, कलेक्टर अविनाश लवानिया, DIG इरशाद वली, ADM दिलीप यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Ban on rally demonstration in Bhopal. Ban on public events after 10:30 pm. Strictness regarding corona:



