कार्यालय इंसीडेंट कमाण्डर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी बैतूल // आदेश // कमांक / अविदं / प्रवा 2/2021/590 बैतूल दिनांक 15.04.2021 मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विवाह कार्यक्रम मे 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये थे । कोविड 19 के बढते हुये संकमण को दृष्टिगत रखते हुये एवं वर्तमान मे जिले मे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैतूल के आदेश कमांक 0054 / / 144 / 2020 / 4401 दिनांक 08 अप्रेल 2021 मे दिये गये आदेशानुसार जिले मे समस्त सामाजिक राजनैतिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन प्रतिबंधित किये गये है । विभिन्न माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर पूर्व से लोगों के द्वारा लाकडाउन की अवधि में विवाह की तिथी निर्धारित की गई है । उक्त परिवार को विवाह समारोह स्थगित करने तथा आगामी दिनों मे किये जाने की सलाह दी जाती है । अनुविभाग बैतूल के अंतर्गत ऐसे कई ग्रामीण परिवार जो गरीब है जिन्होने पूर्व मे विवाह की तिथी निर्धारित कर ली है तथा तैयारी में राशि खर्च कर ली है एवं विवाह स्थगित नही कर सकते । ऐसे परिवार को सक्षम अधिकारी संतुष्ट होने पर सशर्त अनुमति दी जा सकेगी कि सार्वजनिक जगह मे जैसे लान मंदिर , होटल आदि समतुल्य स्थान , विवाह नही कर सकते है न ही किसी भी प्रकार से बारात निकल सकते है आदि की शर्त पर वर वधु पक्ष से 15-20 व्यक्ति की उपस्थिति मे निज निवास पर ही कर सकते है । जिसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार से ली जाना आवश्यक होगा एवं कोविड 19 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा ।
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