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जिले में अनलॉक में कोई छूट नही, आगामी आदेश तक यथावत रहेंगे नियम। जिला कलेक्टर ने देर शाम जारी किए आदेश।

Betul Humdard News



बैतूल। जिले मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है कि जिला कलेक्टर द्वारा अनलॉक में कोई ढील न देते हुए 4 जून को जारी आदेश को ही आगे बढ़ाने का नया आदेश जारी कर दिया है।  वहीं आम जन को उम्मीद थी कि पूरे प्रदेश की तरह अब जिले में भी और छूट मिलेगी लेकिंन इसके उलट कोई भी छूट नही दी गयी। 


आज देर शाम जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश इस प्रकार है - 


| आदेश । ( अंतर्गत धारा -144 , दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 एपिडनिक एक्ट , 1897 एवं मध्यप्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 को जारी एपिडमिक डिजीज Covic - 19 दिनिदमन 2020 ) ( पारित आदेश दिनांक 15 जून , 2021 ) कोविड -19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबंधन सन्ह के सदस्यों से की गई चर्चा अनुसार इस कार्यालय के आदेश कं 0 0065/144/2020/5339 दिनांक 04/06/2021 से दैतूल जिले में दिनांक 15/06/2021 सायं 05:00 बजे तक लगाया गया कोरोना कप ! आगामी आदेश पर्यन्त विस्तारित किया जाता है । 


2 कोविड -19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासनाराज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों / आदेशो का कडाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा तथा उक्त आदेश के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में उल्लेखित शेष प्रतिबंधाछूट यथावत रहेंगे । 


3 यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है । चूंकि , वर्तमान में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं , और ना ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 2 ) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 5 ) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी बैतूल के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । 


अत्यंत विशेष परिस्थितियों में जिला दण्डाधिकारी बैतूल द्वारा संतुष्ट होने पर आवेदक को विधि एवं नियमों के अधीन किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा -188 तथा एपिडेमिक एक्ट , 1897 के तहत म 0 प्र 0 शासन द्वारा जारी किये गए विनियम दिनांक 23/03/2020 की कंडिका -10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश दिनांक 15/06/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया । ( जिला दण्डाधिकारी बैतूल द्वारा अनुमोदित ) Ta अपर जिला दण्डाधिकारी बैतूल



There is no relaxation in unlock in the district, rules will remain the same till further orders. District Collector issued orders late in the evening.

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