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ब्रेकिंग - पांढुर्ना का विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला, कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध। 7 और 8 को धारा 144 लगाई। देखें वीडियो

The world famous Gotmar fair of Pandhurna, the collector imposed a ban. Section 144 was imposed on 7 and 8. Watch video.



गोटमार मेले की कोरोना काल के पहले की कुछ झलक





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छिंदवाड़ा का विश्व प्रसिद्ध world famous गोटमार मेला Gotmar mela इस बार भी पांढुर्ना में 7 सितंबर को आयोजित किया जाना है। जिसको लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर Chhindwara Collector ने विशेष आदेश जारी करते हुए 7 और 8 को सितंबर को यहां 2 दिनों तक धारा 144 लगा दी है। पांढुर्ना एवं सांवरगांव Pandhurna and Sanvargaon के बीच जाम नदी Jam nadi पर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन Sourabh Kumar Suman ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि मेले में भारी संख्या में लोग गम्भीर रूप से घायल होते हैं तथा असामाजिक तत्वों द्वारा लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से मेले के दौरान गोफन, आग्नेय शस्त्र तथा धारदार अस्त्र का प्रयोग कर जनहानि पहुंचाई जाती है। जिसके चलते प्रशासन ने यह आदेश जारी कर सात सितम्बर सुबह आठ बजे से आठ सितम्बर की सुबह आठ बजे तक धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए है।

आप भी जान लें यह नियम रहेंगे लागू

सामूहिक रूप से एकत्रीकरण, धार्मिक त्योहार, जुलूस, रैली प्रतिबंधित, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य।

नगरपालिका पांढुर्ना में घातक हथियार जैसे चाकू , लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा व आग्नेय शस्त्र, पत्थर, गोफन को लेकर चलना प्रतिबंधित

सांवरगांव एवं पांढुर्ना के बीच स्थित मेला स्थल के पहुंच मार्ग, गुजरी चौक से हनुमंती वार्ड एवं ग्राम बम्हनी की ओर जाने वाले मार्ग पर दोनों ओर अस्थाई दुकानें लगाना प्रतिबंधित

सांवरगांव एवं पांढुर्ना के मध्य स्थित मेला स्थल तथा मेला स्थल के दोनों ओर के 500 मीटर की परिधि में स्थित पांढुर्ना तथा सांवरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड एवं हनुमंती वार्ड में पत्थरों के परिवहन एकत्रीकरण तथा पत्थर का गोटमार खेल में उपयोग प्रतिबंधित

पांढुर्ना तथा सांवरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड एवं हनुमंती वार्ड में ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे एवं उच्च तीव्रता के वाद्ययंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

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