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छिंदवाड़ा जिले में धारा–144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू




मोइन खान ✍

भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिये जारी दिशा-निर्देशों द्वारा 30 जून 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने और केन्द्र व राज्य शासन द्वारा 4 और 7 जून को जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत एक जून को जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश को निरंतरता में आगामी  आदेश तक के लिये सम्पूर्ण छिन्दवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं में लागू कर दिये गये हैं। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है एवं वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 4 जून के पत्र में कार्यालयों, धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल के लिये स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। इसी प्रकार आयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश द्वारा 5 जून के पत्र में धार्मिक प्रतिष्ठानों/पूजा स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये सावधानियां बरतने संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये है तथा प्रमुख सचिव गृह विभाग मध्यप्रदेश द्वारा 7 जून के पत्र द्वारा अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर यात्री बसों के संचालन के लिये निर्देश जारी किये गये हैं जो आगामी आदेश तक यथावत लागू रहेंगे । साथ ही भारत शासन के गृह मंत्रालय और राज्य शासन के गृह विभाग के दिशा निर्देशों व भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मध्यप्रदेश स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुरूप अन्य गतिविधियां संचालित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि इन दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में ही जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में एक जून को जारी आदेश को निरंतरता में लागू किया गया है ।

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