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प्राइमरी कक्षाओं में ऑनलाइन क्लासेस पर पूर्णतः प्रतिबंध।


निजी और सरकारी स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं में ऑनलाइन क्लासेस पर पूर्णतः प्रतिबंध। स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश।





स्कूलों की ओर से प्राइमरी कक्षा के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन बच्चे इन कक्षाओं में सिखाए जाने वाले सबक नहीं सीख पा रहे हैं। तकनीकी दिक्कत के साथ-साथ बच्चों को जो वीडियो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं वे उन्हें समझ में नहीं आ रहे। नतीजतन अभिभावकों को भी उनके साथ बैठना पड़ रहा है। ऊपर से अभिभावकों पर इंटरनेट का खर्चा बड़ गया है कई अभिभावकों के पास डिजिटल डिवाइस मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर आदि व्यवस्था नहीं होने के कारण भी दिक्कत आ रही है और देखा गया है कि कुछ स्कूल के द्वारा अधिक समय तक ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है इन सभी कारणों को देखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग नए आदेश जारी किए ।

आदेश अनुसार 

प्री-प्रायमरी और प्रायमरी ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक
माध्यमिक कक्षाएँ 2 सत्रों में 30 से 45 मिनट की होंगी
राज्य शासन ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की समय अवधि निर्धारित करते हुए प्री-प्रायमरी और प्राथमिक कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश अनुसार कक्षा 6 से 8 तक ही ऑनलाइन कक्षाएँ प्रतिदिन 2 सत्र में अधिकतम 30 से 45 मिनट प्रति सत्र ही आयोजित की जा सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई परिवार/छात्र-छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रिचार्ज की समस्या भी परिलक्षित हो रही है। कतिपय स्रोतों द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि कुछ निजी शालाओं द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। दूरस्थ शिक्षा, विशेषकर मोबाइल/लैपटॉप/कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं से कम आयु वर्ग के बच्चों में संभावित दुष्प्रभाव तथा उनके अभिभावकों के लिये उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी की समग्र गुणवत्ता के उद्देश्य से ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है।

ऑनलाइन कक्षाओं की रिकार्डिंग भी विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे विद्यार्थी तथा अभिभावक उसे अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकें। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किये गये दिशा-निर्देश 'सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19'' का पालन सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश।



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