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ब्रेकिंग न्यूज। जिले में 3 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया लॉक डाउन। कलेक्टर ने जारी किए आदेश।





आदेश । ( अंतर्गत धारा -144 , प्रक्रिया संहिता , 1973 सहपठित ज्ञापदा प्रबंधन अधिनियम -2005 एपिडेमिक एक्ट , 1897 एवं मध्यप्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 को जारी एपिडेमिक डिजीज Covid - 19 विनियमन 2020. ) ( पारित आदेश दिनांक 24 अप्रैल , 2021 ) कोविड -19 के प्रकरणों में विगत दिनों में हो रही लगातार बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड -19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग , मत्रालय , वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक एफ 35 09 / 2020 / दो / सी -2 , भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2021 से प्राप्त कोरोना कयूं के संबंध में जारी दिशा - निर्देश के पालन में तथा जिल्ला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों की सहमति अनुसार , मै अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल दं 0 प्र 0 सं 0 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तिर्या को प्रयोग लाते हुए इस कार्यालय के आदेश के . 0055/144/2020/4572 दिनांक 17/04/2021 से संपूर्ण बैतूल जिले की राजस्व सीमाओं में लागू किये गये कोरोना कयूं की अवधि को दिनांक 03/05/2021 को प्रात : 06:00 बजे तक विस्तारित करता हूँ । 2 कोविड -19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासनाराज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों / आदेशो का कडाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा तथा उक्त आदेश के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे । 3 यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है । चूंकि , वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियों नहीं हैं , और ना ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके । अत : दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 2 ) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 5 ) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को विधि एवं नियमों के अधीन किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा -188 तथा एपिडेमिक एक्ट , 1897 के तहत म 0 प्र 0 शासन द्वारा जारी किये गए विनियम दिनांक 23/03/2020 की कडिका -10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी जादेश पर्यन्त तक प्रभावी रहेगा । यह आदेश दिनांक 24/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया । ( अमनबीर सिंह बैंस ) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल



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