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धारा 302, 304 (B) एवं दहेज प्रतिषेध के केस में डिफेंस लॉयर इरफान खान ने सफल पैरवी कर उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत दिलवाई।




धारा 302, 304 (B) एवं दहेज प्रतिषेध के केस में डिफेंस लॉयर इरफान खान ने सफल पैरवी कर उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत दिलवाई।

खबर बैतूल जिले के आमला थाना अंतर्गत ग्राम लादी निवासी अर्जुन कमल सिंह को दहेज हत्या के आरोप में अपराध क्रमांक 95/2020 के अंतर्गत धारा 302,304(B) भारतीय दंड संहिता 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे पैरवी करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपने सहयोगी मित्र अधिवक्ता के साथ तर्क वितर्क करते हुए आरोपी अर्जुन को उच्च न्यायालय से जमानत दिलाई गई.

माननीय न्यायालय के समक्ष डिफरेंस लॉयर इरफान खान द्वारा प्रकरण से संबंधित रखे गए तर्क वितर्क को मानते हुए हैं माननीय न्यायालय ने आरोपी ने अर्जुन को जमानत प्रदान की.

अर्जुन पिता कमल सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी लादी थाना आमला पर मनीता पति अर्जुन की हत्या दहेज मृत्यु के मामले में अपराध क्रमांक 95/2020 धारा 302,304(B)ipc और धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 05/02/2020 को गिरफ्तार किया था.

अधिवक्ता इरफान खान ने बताया की उक्त मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को जमानत दे दी है.

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