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खाने-पीने की दुकानें एवं रेस्टोरेंट सिर्फ किचन खोलकर अनुमति उपरांत होम डिलेवरी कर सकेंगे|



एक-एक दिन खोली जाएंगीं बाएं एवं दाएं तरफ की दुकानें

दूध एवं फल-सब्जी की होम डिलेवरी/डोर-टू-डोर विक्रय की व्यवस्था पूर्वानुसार रहेगी


जिले में प्रभावशील लॉकडाउन के दौरान अब जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में मंगलवार 19 मई से एक दिन बाएं तरफ की एवं एक दिन दाएं हाथ तरफ की दुकानें खोली जाएगीं। बाएं एवं दाएं तरफ का चिन्हांकन सोमवार की रात्रि में ही संबंधित नगरीय निकाय द्वारा कर दिया जाएगा। दुकानें खोलने का यही क्रम आगामी आदेश तक जारी रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने सोमवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में विचार-विमर्श उपरांत बताया कि नगरीय क्षेत्रों में दुकानें खोलने का समय प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। दूध, फल एवं सब्जी की होम डिलेवरी/डोर-टू-डोर विक्रय की व्यवस्था पूर्वानुसार यथावत रखी गई है। यह बिक्री प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक की जा सकेगी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में सभी खाने-पीने के रेस्टॉरेंट, दुकानें एवं चाय की दुकानें पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। खाने-पीने की दुकानें/रेस्टोरेंट संबंधित तहसीलदार से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मात्र किचन खोलकर खाद्य सामग्री की होम डिलेवरी कर सकेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की व्यवस्था पूर्वानुसार ही रहेगी। लॉकडाउन के दौरान अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी।

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