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ब्रेकिंग न्यूज़ - बैतूल जिले में धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश अब शादी में केवल 100 और अंतिम यात्रा में केवल 30 व्यक्तियों को शामिल होने इजाजत धार्मिक आयोजनों के लिए भी लेना होगा अनुमति

धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर ने  जारी किया आदेश अब शादी में केवल 100 और अंतिम यात्रा में केवल 30 व्यक्तियों को शामिल होने इजाजत  धार्मिक आयोजनों के लिए भी लेना होगा अनुमति 


बैतूल  ()बैतूल  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल अमनबीर सिंह बैस  ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक दिनांक 23/02/2021 में विचारोपरांत लिए गए निर्णयों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में कोविङ -19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि के दृष्टिगत कोविड -19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु मै अमनबीर सिंह बैंस कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , बैतूल दं 0 प्र 0 सं 0 की धारा 144 के तहत निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ ।

 1. महाराष्ट्र राज्य से जिला बैतूल क्षेत्र में आने वाले आमजनों को जिले की सीमा में प्रदेश के दौरान दैतूल - परतवाडा रोड पर खोमई बेरियर , प्रभातपट्टन - वरूड रोड पर गौनापुर बेरियर तथा मुलताई नागपुर रोड पर खंबारा टोल नाके पर मेडिकल प्रमाण पत्रायमल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी । मास्क / फेस कव्हर पहनना तथा इस दौरान सोशल डिस्टैसिंग का पालन करना , सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य किया जाता है । इसका पालन कराने की जवाबदारी संबंधित वाहन चालक / परिचालक की भी रहेगी । इसके साथ ही काविड -19 के लक्षण परिलक्षित होने पर संबंधित व्यक्तियों की RAT संपलिंग भी कराई जावेगी । उक्त जाँच केन्द्रों पर नियुक्त जाँच दल दवारा उपरोक्तानुसार जाँच कर संतुष्ट होने पर ही आगतुकों को जिला क्षेत्र में प्रवेश दिया जावेगा । 

2. जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व चेक पोस्ट पर स्थापित जाँच टीम से सभी आमजनों को तापमान ( Temperature ) चेक कराना अनिवार्य होगा । जाँच के दौरान संदिग्ध गिभीर लक्षण वाले व्यक्ति को Institutional क्वारटीन करायेंगे एवं स्वस्थ लक्षण रहित व्यक्ति को 07 दिवस के लिए होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा । 

3. जिले की सीमा में मास्क / फेस कव्हर पहनना अनिवार्य किया जाता है । जिले में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया जाता है । इसका उल्लंघन करने पर संबंधित को अर्थदण्ड से दंडित कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

4. जिले के समस्त प्रकार के प्रतिष्ठानों में क्रेता / विक्रेता को मास्क / फेस कवर , सेनेटाईजर का उपयोग करना , सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । उल्लंघन किये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी 

 5. अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 ( तीस ) व्यक्ति शामिल होंगे । इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर से लेना होगी । 

6. विवाह समारोह हेतु अधिकतम वर - वधु की तरफ से कुल 100 ( सौं ) व्यक्ति शामिल होंगे । इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर से लेना होगी । जिले के सभी मांगलिक भवन , मैरिज गार्डन संचालक बिना अनुमति के कोई विवाह कार्यक्रम अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होने देंगे ।

 7. जिले के समस्त स्थानों पर धार्मिक , सामाजिक , मेला , जुलूस व इसी प्रकार के अन्य आयोजन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर की पूर्वानुमति उपरांत ही किये जा सकेंगे । किसी भी प्रकार भंडारे का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा ।

              यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है । चूंकि , वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं , और ना ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके । अत : दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 2 ) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 5 ) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को विधि एवं नियमों के अधीन किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा -188 तथा एपिडेमिक एक्ट , 1897 के तहत म 0 प्र 0 शासन द्वारा जारी किये गए विनियम दिनांक 23/03/2020 की कंडिका -10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावी रहेगा ।




Breaking News - District Collector issued order under section 144 in Betul district, now only 100 people are allowed to attend marriage and only 30 persons in last journey will have to take permission for religious events also

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