कोरोना पॉजिटिव मरीज द्वारा गलत जानकारी देने पर मामला दर्ज करने के निर्देश ! जिला प्रशासन को कर रहा था गुमराह।
बैतूल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कोविड पॉजिटिव मरीज द्वारा जिला प्रशासन को गलत जानकारी देकर गुमराह करने के कारण संबंधित थाना प्रभारी को उक्त कोविड पॉजिटिव मरीज के खिलाफ धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा ऐपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एपिडेमिक डिजिट कोविड-19 विनियमन 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत धारा के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर बैतूल श्री सीएल चनाप ने बताया कि केन्द्रीय विद्यालय आवासीय परिसर के पीछे अर्जुन वार्ड खंजनपुर बैतूल निवासी ब्रह्मदेव पिता सुखदेव दाभड़े के 11 मार्च 2021 को कोरोना पॉजिटिव आने पर उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो उनके द्वारा ग्राम सिवनपाट तहसील भैंसदेही का पता बताया गया। इस संबंध में इसीडेंट कमाण्डर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी भैंसदेही से संपर्क किया गया तो श्री दाभड़े द्वारा अपना पता खंजनपुर बताया गया। पुन: उनसे मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उने द्वारा जटाशंकर किलाखंडारा के पास मेले में होना बताया गया। श्री दाभड़े द्वारा पॉजिटिव आने के बाद भी जानबूझकर दिन भर गुमराह किया गया।

