मुलताई। बैतुल के बाद अब मुलताई अनुविभाग में भी इस कोरोना काल मे शादी के लिए नियम जारी कर दिए गए है। बैतुल अनुविभाग की तरह ही अब मुलताई अनुविभाग में भी शादी के लिए 50 लोगो की जगह मात्र 20 लोगो की अनुमति रहेगा जिसमे दूल्हा दुल्हन सहित दोनों के परिवार वाले शामिल रहेंगे।
शुक्रवार को मुलताई एसडीएम द्वारा जारी आदेश इस प्रकार है -
!! ओदश !! मुलताई अनुभाग में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए , विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से घटाकर 20 कर दी गयी है इसलिए एतद द्वारा अनुभाग में संचालित समस्त मरीज लॉन / सामुदायिक भवन / सामाजिक संगठनो के भवनो के संचालको की सुचित किय जाता है कि विवाह समारोह मे यर एवं वधु दोनो पक्षों के कुल मिलाकर 20 से अधिक लोग सम्मिलित न हो । आयोजित होने वाले विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए । उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबंधित के विरुध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।हमदर्द न्यूज के एंड्राइड एप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करे।
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