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जिले में आज शाम 4 बजे समाप्त हो रहा है अनलॉक। रात 10 बजे से 7 जून सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा। इस दौरान क्या रहेगी छूट जानने के लिए पढ़े हमदर्द न्यूज की ये खबर।






बैतूल, 30 मई 2021 को 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने जिले में कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावशील कोरोना कर्फ्यू में विभिन्न गतिविधियों के तहत छूट के आदेश जारी किए थे। जिसकव तहत बताया गया घ की जिले में रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यह आदेश 01 जून 2021 प्रात: 6 बजे से प्रभावशील होकर 05 जून 2021 सायं 4 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार जिला बैतूल की समस्त राजस्व सीमाओं में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। जनता कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 06 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला बैतूल में रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
जिले में समस्त सामाजिक/राजनैतिक/ खेलकूद/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/ मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगें।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/ प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी।
सभी सिनेमाघर, शॉपिंगमॉल/शापिंग काम्प्लेक्स, स्वीमिंगपूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, आडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे।
जिले के सभी धार्मिक/पूजा स्थलों पर केवल पुजारी, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी द्वारा सांकेतिक पूजा की जा सकेगी।  आमजन का धार्मिक स्थल पर एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
महाराष्ट्र राज्य से जिला बैतूल में सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित होगा ।
अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

उक्त प्रतिबंध से निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट रहेगी
अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोडक़र शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जावे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित है।
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो सकेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जड़े अधिकारियों /कर्मचारियों/ श्रमिकों को वैध आई.डी. कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी।
उद्योगों के कच्चा माल/ तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी ।
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेंवाएँ, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।
केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेगी।
आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें सायं 04 बजे तक खोली जा सकेगी।
किराना, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूध की पूर्ववत् होम डिलेवरी के माध्यम से जारी रहेगी।
पेट्रोल/ डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेगी।
सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद/बीज/ कृषि यंत्र की दुकान खुली रहेगी।
जिले के समस्त बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम खुले रहेंगे।
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी।
बैंक, इन्श्योरेन्स, एनबीएफसी से जुड़े संस्थानों के एमपीएलएस, को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटिस, केश मैनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।
सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।
महाराष्ट्र राज्य को छोडक़र सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी ।
ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
अंतर्राज्यीय मार्ग से जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे नागरिकों को थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।
मोहल्लों/कॉलोनियों/ग्रामों में एकल दुकानें सायं 4 बजे तक खोली जा सकेगी।
ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कृषि उपकरणों की मरम्मत, हार्डवेयर, बिल्डिंग निर्माण संबंधी सामग्री की दुकाने सायं 04 बजे तक खोली जा सकेगी। शेष दुकाने बंद रहेगी।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एस.ओ.पी. का पालन करते हुये जारी रहेंगे।
जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल का पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे।
थोक सब्जियां/ फल/ फूल के बाजार प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही चल सकेंगें।
एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का आवागमन निर्बाध रहेगा।
अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी।
मेन्टेनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कापरेंटर, मोटर मेकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवगमन पर रोक नहीं होगी।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़ेकर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।
उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा।
निजी सुरक्षा सेवाओं को अनमुति रहेगी ।
घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्प/ मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
फायर बिग्रेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोईगैस,पेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण / वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
जिले के समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी।
विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट /कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसीडेन्ट कमांडर को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन तथा जिल्ला प्रशासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों)। आदेशों का कडाई से पाल्नन किया जाना बंधनकारी होगा । प्रत्येक व्यक्ति दवारा कोविड उपयुक्त व्यवहार -फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 01 जून 2021 प्रात: 6 बजे से प्रभावशील होकर 05 जून 2021 सायं 4 बजे तक प्रभावशील रहेगा।


Unlock is ending in the district today at 4 pm. There will be complete lock down from 10 pm to 7 am on 7th June. Read this news of Hamdard News to know what will be the discount during this time.

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