ब्रेकिंग न्यूज़ - बैतूल जिले के लिए कलेक्टर ने की नई गाइडलाइन जारी नई गाइडलाइन के तहत किस दिन क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा देखें पूरी खबर
बैतूल जिला कलेक्टर बेतूल आज फिर बैतूल जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश पारित किए देखें नई गाइडलाइन के तहत क्या खुला रहेगा या बंद रहेगा
महामारी की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत आज दिनांक 04/06/2021 को जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार इस कार्यालय के आदेश कं 0 0064/144/2020/5182 दिनांक 30/05/2021 से बैतूल जिले में दिनांक 05/06/2021 सायं 04:00 बजे तक लगाये गये कोरोना कप y के प्रतिबंध / छूट के सम्बंध में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मै अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल दं 0 प्र 0 सं 0 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण बैतूल जिले की राजस्व सीमाओं में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था संबंधी आदेश जारी करता हूँ : क्र 0 व्यवसायिक गतिविधियों के खोले व्यवसायिक गतिविधियों की श्रेणी जाने के दिवस | समय |
सोमवार से शनिवार सायं 05:00 बजे - पशु आहार , आटा चक्की , खाद , बीज , कृषि उपकरण , फोटोकॉपी एवं स्टेशनरी की दुकाने एवं मोहल्ला / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकाने
सोमवार , बुधवार , शुक्रवार सायं 05:00 | - लकडी फर्नीचर , बर्तन , फुटवेयर , कपडे , इलेक्ट्रॉनिक , मोबाईल शॉप , | सेलून , ब्यूटी पार्लर , टेलर संबंधी दुकाने
मंगलवार , गुरुवार , शनिवार सायं 05:00 | ज्वेलरी , किराना , जनरल स्टोर , हार्डवेयर , निर्माण सामग्री , साईकिल स्टोर , ऑटो मोबाईल शॉप एवं रिपेयरिंग संबंधी दुकाने
2- जिले में बहुप्रकार की सामग्री का विक्रय करने वाले शॉपिंग मॉल यथा ( विशाल मेगामार्ट , बालाजी बिग बाजार , आर.डी. मिनी मॉल , गुप्ता मॉल ) पूर्णत : बंद रहेंगे
। अनुविभागीय मजिस्ट्रेटाइन्सीडेन्ट कमांडर को यदि इसी प्रकार की अन्य दुकानों की जानकारी मिलती है , तो वह उन्हे पृथक आदेश जारी कर बंद कर सकेंगे ।
3- उपरोक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान नियत समयावधि के पश्चात आधे घंटे का अतिशेष समय सामग्री व्यवस्थित करने एवं प्रतिष्ठान बंद करने हेतु मान्य होगा उक्त समयावधि के भीतर प्रतिष्ठान आवश्यक रूप से बंद करना होगा । उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी गतिविधियों के संबंध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30/05/2021 से लगाये गये प्रतिबंध / छूट आगामी आदेश पर्यन्त पूर्ववत प्रभावी रहेंगे । संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट जिला बैतूल अपने - अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में परिस्थितियों का ऑकलन करे तथा 50 प्रतिशत व्यवसाय की श्रेणी में उक्त ऑकलन के आधार पर प्रत्येक तहसील के लिए व्यवसाय श्रेणीवार पृथक - पृथक दिन खोले जाने की अनुमति इन्सीडेन्ट कमाण्डर द्वारा जारी की जा सकेगी । यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में संपूर्ण मार्केट के 50 प्रतिशत से अधिक व्यवसाय एक दिन ना खुले रहे | 1 तक 2 बजे तक 3 4 5
6- कोविड -19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासनाराज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों / आदेशो का कडाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा । 7- यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है । चूंकि , वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं , और ना ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके । अत : दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 2 ) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 ( 5 ) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को विधि एवं नियमों के अधीन किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा -188 तथा एपिडेमिक एक्ट , 1897 के तहत म 0 प्र 0 शासन द्वारा जारी किये गए विनियम दिनांक 23/03/2020 की कंडिका -10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश 07/06/2021 प्रात 06:00 बजे से प्रभावशील होकर दिनांक 15/06/2021 सायं 05:00 बजे तक प्रभावी रहेगा । यह आदेश दिनांक 04/06/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया । ( अमनबीर सिंह बैस ) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल
Breaking News - Collector issued a new guideline for Betul district, under the new guideline, what day will be open, what will be closed, see full news



