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Breaking News - जिले में अब सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगा मार्केट। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 10 की अनुमति, एक दिन में ही बदले जिला कलेक्टर ने आदेश।

Betul Humdard News





बैतूल जिले में भी अब खुलेगा मार्केट परंतु गाइड लाइन में दी गई शर्तों का करना होगा अनिवार्य रूप से पालन कलेक्टर ने जारी किया आदेश देखें क्या रहेगी शर्तें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

 कल शाम से चल रहे असामंजस्य के बीच कल शाम कलेक्टर द्वारा पूर्व अनुसार दी गई गाइड लाइन के अनुसार अगले आदेश तक के लिए आदेश जारी किए गए थे परंतु देर शाम गृह मंत्रालय भोपाल द्वारा नई गाइडलाइन जारी होने के पश्चात आज पुनः कलेक्टर बैतूल ने बैतूल जिले के लिए गाइडलाइन जारी की जो इस प्रकार है

मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी -2 , भोपाल दिनांक 15 जून 2021 से प्राप्त दिशा निर्देशों के पालन में कोविड -19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिंगत इस कार्यालय के आदेश कं 0 0066/144/2020/5548 दिनांक 15/06/2021 तथा इस संबंध में जारी पूर्व आदेशो को अधिक्रमित करते हुए से बैतूल जिले की राजस्व सीमा में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है :

 1- जिले में समस्त सामाजिक राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंधित रहेंगें । 

2- जिले में स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें । ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी ।

 3- जिले में सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेंगे किंतु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनो को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा ।

 4- जिले के समस्त शासकीय , अर्ध शासकीय , निगम , मण्डल के कार्यालय 100 % अधिकारियों 100 % कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे । 

5- जिले के समस्त प्रकार की दुकाने , व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रात : 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक खुल सकेंगे । शॉपिंग मॉल , जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे तथापि सभी सिनेमाघर , थियेटर , स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे । दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक एवं कार्यरत सभी कर्मचारियों को 10 दिवस के भीतर कोविड -19 से सुरक्षा हेतु टीकाकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।

 6- जिले के समस्त वृहद , मध्यम , लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी |

 7. जिले के समस्त जिम एवं फिटनेस सेंटर रात्रि 08:00 बजे तक 50 % केपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे ।

 8- जिले में समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे । 

9- जिले के समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 % केपेसिटी से रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे । समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे । 

10- विवाह आयोजनों में दोनो पक्षो के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति होगी । इस प्रयोजन के लिए आयोजक द्वारा विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची आयोजन से पूर्व संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

11 - अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी । अपर जिला गजिस्ट्रेट बैतूल

छूट के बाद इन बातों पर करना होगा अनिवार्य रूप से पालन

1 / 21 3 / 41 4.1 परिशिष्ट -1 कोविड -19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य ( Inter State ) एवं राज्यांतरिक ( Intra State ) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा । अंतर राज्य ( Inter State ) मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी । दुकानों में गोले बनाकर ग्राहको के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशडिस्टेंसिंग का पालन किया जावे । " नो मास्क नो सर्विस " अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जावेगा । दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे । यदि कोई दुकानदार “ नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जावेगी । अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों ( जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन ) में सामाजिक दूरी का पालन हो , हेण्डवॉश / सेनेटाईजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावे , इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा । कोविड उपयुक्त व्यवहार : फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है । फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए : अपना मास्क लगाने से पहले , साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें । II . सुनिश्चित करे कि यह आपकी नाक मुँह , और टुड्डी को पूरी तरह से कव्हर करे । जब आप किसी मास्क को उतारते है तो उसे साफ प्लास्टिक बेग में स्टोर करे । कपड़े का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कुडेदान में फेंक दें । सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । " नो मास्क नो मूवमन्ट " का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें । सामाजिक दूरी ( Social distancing ) : सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहाँ तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अन्दर ही रहे ( Stay at home ) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम रखें ( Social distancing ) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके । सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी ( 2 गज की दूरी ) बनाये रखेगा । भीड - भाड वाली जगहो , विशेषकर बाजारो , साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन मे सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है । कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिको / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी , पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये । सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह , जो सार्वजनिक संपर्क में है , को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें / सैनेटाइजर का उपयोग करें ।




Breaking News - Now the market will open in the district from 9 am to 8 pm. Permission for 50 in marriage and 10 in funeral, the order of the District Collector changed in a day.

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