accused of kidnapping and raping a 3-year-old girl in Betul was sentenced to 7 years.
Betul News. बैतूल में 15 मार्च को एक तीन साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर पहले उसके साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के आरोपी टिंकू उर्फ विनोद साबले जिस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था , को बैतूल की विशेष अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। आरोपी ने पिछले साल चिचोली थाना इलाके के सेंदुर्जना से मासूम का अपहरण किया था। जिसे पकड़ने पुलिस को कई राज्यो की खाक छाननी पड़ी थी।
विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले के मुताबिक 3 साल की बालिका का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी विनोद उर्फ टिंकू पिता पारसनाथ साबले (31) निवासी दभेरी को दोषी पाते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
घटना इस प्रकार थी.....
आरोपी ने तीन साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के बाद मासूम की गला दबा कर हत्या कर लाश जंगल मे फेंक दी थी। बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र के सेंदुरर्जना गांव से 15 मार्च को तीन साल की मासूम को चॉकलेट का लालच देकर अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि बच्ची आखिरी बार विनोद उर्फ टिंकू साबले के साथ देखी गई थी। अपहरणकर्ता विनोद की तलाश शुरू की गई, लेकिन वो महाराष्ट्र भाग गया था। एक महीने बाद 12 अप्रैल को झल्लार थाना क्षेत्र से विनोद साबले को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कुबूल किया था उसने पहले ही दिन बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने टिंकू की निशानदेही पर चिचोली थाना क्षेत्र के इमलिडोह के जंगल से लाश बरामद की थी।
मृत बालिका के कंकाल को जब्त तक कर डीएनए टेस्ट के लिए लेब भेजा गया था। बालिका की बरामदगी के लिए महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक कि खाक छानी थी। तत्कालीन एसपी डीएस भदौरिया ने आरोपी पर 10 हजार का इनाम भी घोषित किया था।
