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मेरी सहमति के बिना ज्ञापन में मेरे नाम का उपयोग वैधानिक रूप से अनुचित, "फारुख मसूद"

Use of my name in the memorandum without my consent is legally inappropriate, "Farooq Masood"




Multai news . मुलताई जामा मस्जिद मूतवल्ली फारूक मसूद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मुझे दिनांक 24/10/2021 को समाचार पत्रों से यह ज्ञात हुआ कि समाज के कुछ लोग जिसमें कयुम लोहार एवं अन्य लोगों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुलताई एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को जामा मस्जिद से लगी भूमि के संबंध में ज्ञापन दिया गया था.

समाचार पत्रों में छपी खबर में मुझे मेरा नाम मोहम्मद फारुख मसूद मूतवल्ली जामा मस्जिद वक्फ के द्वारा माननीय अधिकारी को ज्ञापन मे उल्लेख किया गया है.

 जबकि जो ज्ञापन दिया गया  उस ज्ञापन देने की मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई एवं मेरी सहमति के बिना मेरे नाम का प्रयोग किया गया.

जो कि वैधानिक रूप से अनुचित कार्य है मैं मोहम्मद फारूक मसूद यह घोषणा करता हूं कि मेरी सहमति के बिना एवं मेरे हस्ताक्षर के बिना कहीं मेरे नाम का उपयोग किया जाता है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा.

उक्त ज्ञापन में मेरी उपस्थिति एवं मेरे सील हस्ताक्षर के बिना मेरे नाम का उपयोग किया गया जो अनुचित है.

फारुख मसूद

जामा मस्जिद मूतवल्ली मुलताई


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