मुंहबोले भाई समेत तीन लोगों को बलात्कार के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।
थाना क्षेत्र आमला में बीते करीब 3 साल पहले मुँहबोले भाई के पास आधारकार्ड बनाने आई एक युवती का व्यपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियो को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताईं लिंक कोर्ट आमला ने आजीवन कारावास एवं तीन तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया कि पीडित युवती ने थाना आमला में लिखित आवेदन देकर बताया था कि वह कक्षा दसवीं तक पढ़ी है तथा इंदौर में बीते 6 माह से नौकरी कर रही है उसे आधार कार्ड बनाने की आवश्यकता होने पर उसने अपने मुंह बोले भाई आरोपी छोटे पवार से बात की तो उसने कहा कि वह आमला आ जाए तो वह आधार कार्ड बनवा देंगा। जिससे पीड़िता बीते 17 सितंबर 2019 को आमला आई,जहां आरोपी छोटे उसे स्टेशन पर लेने गया था तथा उसे आमला में ही एक कमरे मे रुकवाया था।
जिसके बाद बार-बार बोलने पर भी आरोपी छोटे आधार कार्ड बनवाने के लिए टालता बीते 9 अक्टूबर 2019 को रात्रि लगभग 9 बजे उसे आरोपी छोटे पिता मुन्नीलाल पवार 28 साल निवासी बेहड़ी थाना बोरदेही एवं राम पिता राममेहर डिंगया 30 साल निवासी बोड़खी सफेद रंग की स्कॉर्पियो में जबरदस्ती बैठाकर आरोपी राम के खेत शिवपुरी ले गए जहां पहले आरोपी राम ने तथा उसके बाद आरोपी छोटे ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती की हालत खराब होने से उसे कमरे पर छोड़कर दोनों चले गए। जिसके बाद बीते 13 अक्टूबर 2019 को आरोपी छोटे उसके कमरे पर आया और उसे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठा कर एरोड्रम बोडखी ले गया।
जहां आरोपीगणों ने पीड़िता से जबरदस्ती एक पत्र लिख़वाया था कि उसकी मौत के जिम्मेदार उसके चाचा चाची होंगे।जिसके बाद बोड़खी से पीड़िता को आरोपी मंगल पिता रामकिशन यादव 28 साल निवासी रतेड़ाकला उसे रतेड़ा के खेत में ले गया। जहां रात्रि करीब 11 बजे जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। इसके बाद पीड़िता को 14 अक्टूबर 2019 को उसके परिजन वहां से छुड़ाकर ले गए तथा घटना की जानकारी उसके परिवार वालों को दी।
जिसके बाद पीड़िता द्वारा थाना आमला में लिखित शिकायत करने पर पुलिस द्वारा धारा 376 डी भादवी के तहत अपराध दर्ज किया था। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश द्वारा गवाहों के कथन एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी छोटे, राम एवं मंगल को दोषी पाते हुए धारा 366 भादवि के तहत दस दस साल के सश्रम कारावास एवं एक एक हजार रुपए के अर्थदंड तथा धारा 376 डी के तहत राम एवं छोटे को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा दो दो हजार रुपए अर्थदंड,वहीं आरोपी मंगल को धारा 376 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए से दंडित किया है।
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