कलेक्टर ने लॉक-डाउन के दौरान व्यवस्था में किया परिवर्तन
जिले में
प्रभावशील लॉक-डाउन व्यवस्था के दौरान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश
सिंह द्वारा बुधवार 20 मई को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में विचार-विमर्श उपरांत संशोधित
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों
को छोडक़र सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में समस्त व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, संस्थान पूर्णत: प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक सामान्य रूप से खुले
रहेंगे। परन्तु प्रत्येक दुकान/प्रतिष्ठान के स्वामी/प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे
कि दो ग्राहकों के बीच की दूरी 6 फीट (दो गज) हो एवं एक समय में दुकान/प्रतिष्ठान में पांच से अधिक ग्राहक नहीं
होंगे। कलेक्टर के आदेश अनुसार आवश्यक कार्यों को छोडक़र रात्रि 7 बजे से लेकर प्रात: 7 बजे तक लोगों के आवागमन पर
कड़ाई से प्रतिबंध लागू रहेगा।
गतिविधियां जो पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी-
सभी तरह के देशी एवं विदेशी वायु यात्रा, परन्तु चिकित्सा सेवाओं, एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारण एवं एमएचए द्वारा अनुमत प्रयोजनों को छोडक़र।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगी।
ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग संस्थाओं पर प्रतिबंध नहीं रहेगा एवं इन्हें प्रोत्साहित
किया जाएगा।
समस्त होटल, रेस्टोरेंट एवं
हॉस्पिटेलिटी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी, परन्तु
स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय अधिकारियों/स्वास्थ्य कर्मियों/लॉकडाउन में फंसे लोगों
जिसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं तथा क्वारेन्टाइन स्थलों एवं बस डिपो, स्टेशन के केन्टीन चलाने हेतु आवश्यक हास्पिटेलिटी सेवाएं
संचालित की जा सकेगी। खाद्य सामग्री के होम डिलेवरी हेतु रेस्टोरेंट के किचन को
चालू रखने की अनुमति होगी।
सभी तरह के सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन
स्थल/पार्क, थिएटर बार एवं ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल, मैरिज गार्डन एवं
इसी तरह के अन्य कोई स्थल, जहां नागरिक एकत्र होते हों, आदि के स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स काम्पलेक्स तथा
स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, परन्तु इनमें
दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी।
समस्त सामाजिक/राजनैतिक
खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/सभा एवं अधिक संख्या में लोगों
के एकत्र होने की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
समस्त धार्मिक स्थान/पूजा के स्थान जनसामान्य के लिए पूरी
तरह से बंद रहेंगे। धार्मिक कार्यों हेतु लोगों के इकट्ठे होने पर कड़ाई से
प्रतिबंध लागू रहेगा।
अंतर्राज्यीय एवं एक जिले से दूसरे जिले में तथा जिले के
अंदर यात्री बसों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
नगरपालिका की सीमा के बाहर से हाईवे पर माल वाहनों की
सुविधा हेतु 10 किमी की सीमा तक कोई भी ढाबे नहीं खोले जाएंगे एवं
नगर परिषद् के प्रकरण में नगर सीमा से 5 किमी तक
रेस्टोरेंट/ढाबे नहीं खोले जा सकेंगे। इन प्रतिबंधों का पालन करते हुए खोले जाने
वाले ढाबों को चिन्हित कर इंसिडेंट कमांडर व पुलिस अधिकारी अनुमति देंगे, किन्तु ऐसे ढाबों/रेस्टॉरेंटों द्वारा भी खाद्य सामग्री का
वितरण पार्सल द्वारा ही किया जाएगा।
सम्पूर्ण जिले में हाट बाजार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में अत्यधिक संख्या में
नागरिक एकत्रित हो जाते हैं एवं इसी कारण सडक़ों पर लगने वाले दैनिक बाजारों में भी
लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है, जिससे दो गज की
दूरी का पालन नहीं होने से उक्त बाजार प्रतिबंधित रहेंगे।
जिला बैतूल में अनुमत गतिविधियां
उपरोक्तानुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोडक़र सम्पूर्ण
जिला क्षेत्र में समस्त व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान/दुकानें/संस्थान पूर्णत: प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक सामान्य
रूप से खुले रहेंगे। परन्तु प्रत्येक दुकान/प्रतिष्ठान के स्वामी/प्रबंधक यह
सुनिश्चित करेंगे कि दो ग्राहकों के बीच की दूरी छ: फीट (दो गज की दूरी) हो एवं एक
समय में दुकान/प्रतिष्ठान में पांच से अधिक ग्राहक नहीं होंगे। इस कत्र्तव्य व
शर्त का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्ड के भागीदार होंगे।
प्रत्येक दुकान/प्रतिष्ठान के स्वामी/प्रबंधक भारत सरकार
द्वारा जारी एसओपी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, फेस कव्हर लगाने, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय दुकान/प्रतिष्ठान के
सामने फ्लेक्स/बैनर लगाना सुनिश्चित करेंगे।
कंटेन्मेंट/बफर जोन में यह आदेश लागू नहीं होगा
ग्राम तारा विकासखण्ड शाहपुर, सम्पूर्ण ग्राम
शोभापुर, ग्राम कतिया कोयलारी विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी के घोषित
कंटेन्मेंट एरिया एवं इनसे जुड़े बफर जोन में समस्त गतिविधियां विशिष्ट आदेश से
विनियमित होगी एवं यह आदेश वहां लागू नहीं होगा।
रात्रिकालीन कफ्र्यू
आवश्यक कार्यों को छोडक़र रात्रि 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक लोगों के
आवागमन पर कड़ाई से प्रतिबंध लागू रहेगा।
लोगों तथा माल के आवागमन
हेतु विशिष्ट निर्देश
मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सों तथा
पैरामेडिकल स्टाफ, सेनिटेशन कर्मचारी एवं एंबुलेंस के एक राज्य से दूसरे
राज्य तथा राज्य के अंदर एवं जिले में आवागमन को बगैर किसी बंदिश के अनुमति रहेगी।
समस्त माल, कार्गो, रेल तथा खाली ट्रक का एक राज्य से दूसरे राज्य में एवं जिले
में परिवहन की अनुमति रहेगी।
गेहूं उपार्जन एवं इसमें लगे समस्त प्रकार के कर्मी भी
नगरीय क्षेत्रों में अपना पहचान पत्र दिखाते हुए आवागमन कर सकेंगे। अत्यावश्यक
सेवा होने से सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे का प्रतिबंध
भी इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होगा।
समस्त प्रकार के शासकीय कार्य जैसे बैंक, बीमा एवं समस्त वित्तीय संस्थाएं, दूरसंचार सेवायें, विद्युत प्रदाय
के कार्य, शासकीय कार्यालय एवं नगरपालिका के कार्य एवं उसमें
लगे समस्त प्रकार के कर्मी, अधिकारी/कर्मचारी वाहन पूर्वानुसार आवागमन कर सकेंगे।
अत्यावश्यक सेवा होने से सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे का प्रतिबंध भी इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों पर
लागू नहीं होगा।
जन सामान्य की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु किए जाने वाले उपाय
सभी नागरिक जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, जो गंभीर बीमारी सह-रूग्णता से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम आयु
के बच्चे, अत्यावश्यक कारणों एवं चिकित्सकीय कारणों को छोडक़र
राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार घर पर ही रहेंगे।
कोविड-19 के नियंत्रण के
संबंध में जो राष्ट्रीय निर्देश हैं, उनका पालन करना
सभी के लिए अनिवार्य होगा।
सर्व साधारण को यह भी अवगत कराया गया है कि इन आदेशों का
उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन
अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 60 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन उपायों के कड़ाई से प्रवर्तन हेतु व्यवस्था
बैतूल जिले में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अन्य कार्यपालिक
दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इंसिडेंट कमांडर पूर्व से ही नियुक्त हैं।
समस्त इंसिडेंट कमांडर अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में इन निर्देशों का
क्रियान्वयन कराने हेतु उत्तरदायी रहेंगे एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी उनके समस्त
निर्देशों का पालन कराएंगे।
समस्त इंसिडेंट कमांडर दो गज की दूरी का लगातान उल्लंघन
होने पर किसी भी प्रतिष्ठान/बाजार के हिस्से या सम्पूर्ण बाजार क्षेत्र को आगामी
आदेश पर्यन्त तक बंद करने हेतु सक्षम होंगे।
नगरीय क्षेत्रों में इंसिडेंट कमाण्डर नगरपालिका द्वारा यह
व्यवस्था कराएंगे कि समय-समय पर बाजार क्षेत्र का वीडियो कव्हरेज कराया जाए एवं
जहां दो गज की दूरी का पालन नहीं होना पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में विधि एवं
नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
जिले में सम्पन्न होने वाले समस्त विवाह कार्यक्रम विनियमित
किए जाएंगे एवं इसके लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित क्षेत्र के
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर यह अनुमति प्रकरण में देंगे, परन्तु इसमें भाग लेने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। संख्या का निर्धारण अनुमति देते समय
प्रत्येक प्रकरण में स्थान आदि की उपलब्धता देखते हुए गुण-दोष के आधार पर परीक्षण
करके दिया जा सकेगा।
कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश आमजनता को संबोधित है।
वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व
सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके। अंत: दण्ड प्रक्रिया
संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह
आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के
विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक
एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दण्डनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध
इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 21 मई 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

