Bail granted in the case of Buildcon Company in Madhya Pradesh High Court. Successful lobbying of advocate Irfan Khan.
मुलताई । अधिवक्ता इरफान खान द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपराध क्रमांक 696/2018 पंकज बिल्डकॉम कंपनी के पंकज पिता राजाराम कुशवाह के द्वारा पाराखंती जलाशय के निर्माण हेतु पंकज बिल्डकॉम कंपनी के नाम से निविदा जल संसाधन विभाग ने प्रस्तुत की गई थी.
जिसमें निविदा की जांच कर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री गोपाल प्रसाद सिलावट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
उक्त प्रकरण में अपराध क्रमांक 696/2018 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के तहत आरोपी पंकज पिता राजाराम कुशवाह को दोषी पाते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था. जिस की जमानत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी.
अधिवक्ता इरफान खान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपने पक्षकार की ओर से सफल पैरवी एवं बहस कर पंकज बिल्डकॉम के पंकज पिता राजाराम कुशवाह को जमानत का लाभ दिलाया गया.

