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सचिव के खिलाफ जेल वारंट और गिरफ्तारी पत्र जारी। अनियमितता के चलते जिला पंचायत अधिकारी की बड़ी कार्यवाही।

Jail warrant and arrest letter issued against the secretary. Major action of District Panchayat Officer due to irregularities.


प्रतीकात्मक फोटो



बैतूल। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा ने बैतूल में पदभार ग्रहण करते ही वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने पर पंचायत सचिव के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए उसके खिलाफ जेल वारंट एवं गिरफ्तारी पत्र जारी किया है। 


बैतूल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिलाष मिश्रा ने वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप वसूली हेतु अधिरोपित राशि समय सीमा में जमा नहीं करने वाले ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ जेल वारंट एवं गिरफ्तारी पत्र जारी कर कार्रवाई की है।


श्री मिश्रा ने बताया कि जनपद पंचायत प्रभातपट्टन की ग्राम पंचायत बिसनूर के तत्कालीन सचिव श्री साहेबराव कापसे द्वारा ग्राम पंचायत बिसनूर में पदस्थ अवधि के दौरान वित्तीय अनियमितता किया जाना पाए जाने पर उन्हें मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत 30 लाख 40 हजार 812 रूपए राशि वसूली अधिरोपित कर श्री कापसे के हिस्से की राशि 15 लाख 20 हजार 406 रूप्ए जमा करने हेतु आदेशित किया गया था। इस हेतु श्री कापसे को 04 अगस्त 2021 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया था। श्री कापसे द्वारा 09 अगस्त 2021 को प्रस्तुत जवाब में राशि जमा करने का कोई उल्लेख नहीं कर जवाब प्रस्तुत किया गया।


श्री कापसे द्वारा राशि जमा नहीं करने पर अधिनियम की धारा 92 (2) के तहत 30 दिवस की कालावधि हेतु 09 अगस्त 2021 को अधीक्षक जिला जेल बैतूल को जेल वारंट एवं पुलिस थाना आठनेर को गिरफ्तारी पत्र जारी किया गया है।


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