Income Tax: Government refunded ₹ 92961 crore in the account of 63.23 lakh tax payers, check refund status like this
नई दिल्ली 22 अक्टूबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 63.23 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के खाते में आईटीआर रिफंड (IT Refund) के 92,961 करोड़ रुपए जारी किए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 1 अप्रैल 2021 से 18 अक्टूबर, 2021 के बीच रिफंड जारी किया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 61,53,231 इंडिविजुअल के मामले में 23,026 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. वहीं 1,69,355 मामलों में 69,934 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है. IT डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
आपको बता दें कि सरकार ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return- ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया है. इससे पहले मई में ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाते हुए सीबीडीटी ने 30 सितंबर तक का समय दिया था, लेकिन इसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है.
रिफंड नहीं मिलने के क्या हो सकते हैं कारण?
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जिन टैक्सपेयर्स को अब तक रिफंड नहीं मिला है, उनके साथ विभाग कम्यूनिकेट करने की प्रक्रिया में है. इसमें टैक्सपेयर्स की प्रतिक्रिया की जरूरत होगी. विभाग के अनुसार ज्यादातर मामलों में सेक्शन 245 के तहत समायोजन और बैंक अकाउंट मिस-मैच करने के चलते रिफंड फेल हो सकते हैं.
चेक करें अपना रिफंड स्टेटस
इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आप विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड का विकल्प दिखेगा, जहां आप स्टेटस चेक कर सकते हैं. जिन्हें अबतक रिफंड नहीं मिला है, उनके लिए विभाग ने सलाह भी जारी की है.
नए इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐसे चेक करें
>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने पैन को यूजर आईडी और पासवर्ड को डालकर अकाउंट में लॉगइन करें.
>> लॉग इन करने के बाद ई-फाइल ऑप्शन पर . ई-फाइल ऑप्शन के तहत, इनकम टैक्स रिटर्न्स को सिलेक्ट करें और फिर व्यू फाइल्ड रिटर्न्स ऑप्शन पर ना होगा.
>>इसके बाद अपने द्वारा फाइल किए गए लेटेस्ट आईटीआर को चेक करें. व्यू डिटेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें. एक बार सिलेक्ट करने के बाद, आपको फाइल किए गए आईटीआर का स्टेटस दिखेगा. इसमें आपको टैक्स रिफंड को जारी करने की तारीख, रिफंड की गई राशि और इस साल के लिए बकाया किसी रिफंड की क्लियरेंस की तारीख भी दिखेगी.
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